टैक्स बचाने को आखिरी समय में यहां पर कर सकते हैं निवेश
टैक्स सेविंग के लिए अगर आपने अब तक
नहीं की है तो इसके लिए डेढ़ माह से भी कम समय बचा है 31 मार्च तक ऐसे विकल्पों में निवेश करें जो टैक्स बचाने में मददगार है इन पर एनपीएस स्वास्थ्य बीमा जीवन बीमा एल्स आदि शामिल है बैंक बाजार के सीईओ आदिल शेट्टी ने कहा कि सालाना कमाई 7 लख रुपए तक है तो नई टैक्स व्यवस्था में कोई टैक्स नहीं देना होगा ₹50000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा पर टैक्स छूट या डिक्टेशन का दवा नहीं कर सकते वहीं अगर आपकी आई अधिक है और निवेश भी करते हैं तो पुरानी टैक्स व्यवस्था ज्यादा मुफीद है इसमें कई तरह के टैक्स में छूट मिलती रहती है
ओल्ड रिज्यूम में बचा सकते हैं टैक्स
आई एल एस एस डेढ़ लाख रुपए तक की छूट मिलती है इक्विटी लिक्विड सेविंग स्कीम को टैक्स सेविंग म्युचुअल फंड भी कहते हैं 80c के तहत सालाना डेढ़ लाख तक का टैक्स बचा सकते हैं अगली बार शिप के जरिए निवेश करें इसमें टैक्स बचत के साथ बेहतर रिटर्न भी मिलेगा
स्वास्थ्य बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस में 25000 तक की छूट
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 80d के तहत ₹25000 तक टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं माता-पिता की उम्र 60 वर्ष के अंदर होने पर स्वास्थ्य बीमा पर ₹25000 तक अतिरिक्त छूट पा सकते हैं अगर माता-पिता की उम्र 60 साल से ज्यादा है तो ₹50000 तक अतिरिक्त छूट ले सकते हैं
जीवन बीमा और टर्म इंश्योरेंस
80c के तहत जीवन बीमा टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियर पर डेढ़ लाख रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं टर्म इंश्योरेंस में बीमा धारक की मृत्यु होने पर आश्रितों को वित्तीय सहारा तो मिलता ही है टैक्स की बचत भी कर सकते हैं टर्म इंश्योरेंस में बेनिफिशियरी को मिलने वाली पूरी मैच्योरिटी राशि भी टैक्स फ्री है
एनपीएस दोनों प्रणाली में छूट
नई टैक्स प्रणाली में नियोक्ता की ओर से एनपीएस में किया गया योगदान टैक्स फ्री है वहीं पुरानी टैक्स व्यवस्था में वेतन भोगी कर्मचारी को सैलरी के 10% तक छूट मिलती है 100 नियोजित पेशेवर कुल आय का 20% तक एनपीएस में निवेश कर टैक्स छूट पा सकते हैं इसमें एसीसी के तहत सालाना डेढ़ लाख रुपये और 80 सीडी 1 के तहत अतिरिक्त ₹50000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं
खर्चो का बुरा जरूर रखें
मकान किराया बच्चों की स्कूल फीस एजुकेशन लोन पर ब्याज पीएफ मेडिकल खर्चों पर भी टैक्स बचा सकते हैं इसका बुरा और डॉक्यूमेंट अभी से जो डालें
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